निष्कासित जेडीएस नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हसन जिले के होलेनरसिपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू हेल्पर से बलात्कार के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने इसकी घोषणा की। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जैसे ही यह फैसला सुनाया, वैसे ही रेवन्ना कोर्ट परिसर में भावुक हो गए और रोने लगे।
रेवन्ना के खिलाफ दर्ज थे चार मामले।
रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के चार मामले दर्ज किए गए थे और उसे इन्हीं मामलों में दोषी पाया गया है। यह पूरा मामला 48 साल की एक महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में हेल्पर के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया, जहां उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था।
स्पेशल कोर्ट ने रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) और 376 (2)(N) के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Author: Hindustan News 9
Author Vijay Patel









