चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तगड़ा झटका देते हुए मंदिरों के पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने दो टूक कहा कि मंदिर का पैसा और संपत्ति सिर्फ भगवान की है, न सरकार की, न जनता की। ये बात तब सामने आई, जब सरकार ने मंदिरों के फंड से शादी हॉल बनाने का प्लान बनाया था।
गौरतलब है कि हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद् द्वारा मंदिरों में सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए लगातार आवाज उठाई जाती रही है।
Author: Hindustan News 9
Author Vijay Patel









